Wednesday 20 November 2019

BDO दाऊदनगर के द्वारा झूठा प्रतिवेदन दिया गया है।


अरई पंचायत के किसी वार्ड में अब तक हर घर नल योजना की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में प्रभात खबर में आज छपी समाचार के मुख्य शीर्षक के विपरीत असली समाचार यह है कि लोक प्राधिकार BDO Daudnagar ने अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण न्यायालय में अपना झूठाप्रतिवेदन दिया कि अरई पंचायत के वार्ड नंबर 3 के हर घर में नल का जल प्रवाहित हो रहा है। भारी घूसखोरी-कमीशनखोरी के चलते सरकार की सारी महत्वाकांक्षी विकास योजनाएँ असफल हो रही हैं। इसमें असली बात यह है कि BDO Daudnagar कितने बेईमान, बेगैरत, निर्लज्ज, ढीठ और अराजक हो गए हैं जो सरेआम स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा खूब प्रचारित उनके फ्लैगशिप योजना हर घर नल का जल और कानून बिहार शिकायत निवारण अधिनियम दोनों का मजाक उड़ा रहे हैं!

Tuesday 16 May 2017

BEO गोह के अवैध संपत्ति का अनुसंधान कर जब्त की जाए.

गोह (औरंगाबाद) में सत्र 2015-16 में छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच के लिए जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा त्रिसदस्यीय SIT का गठन किया गया था. जांचोपरांत प्रथमदृष्ट्या दोषी पाए जाने पर गोह के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती मंजू देवी, दलाल शिक्षक वेंकटेश कुमार तथा कई प्रधानाध्यापकों सहित कुल 94 लोगों पर धारा 409 एवं 420 के तहत गोह थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कार्यालय के सहायक पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश हुआ है. पर असली सवाल है कि सभी संबद्ध अधिकारियों सहित माननीय शिक्षा-मंत्री एवं मुख्यमंत्री तक को इस संभावित लूट-योजना से अग्रिम अवगत करा देने के बावजूद मंजू कुमारी की पदस्थापना गोह में की गई थी. इस पूरी योजना में तत्कालीन निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) श्री रामशरणागत सिंह की भूमिका संदिग्ध थी. उन्होंने मंजू कुमारी के पति श्री सुनील कुमार (वर्तमान DPO, सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद) से घूस लेकर मंजू कुमारी की पदस्थापना BEO Goh के पद पर की थी. इस पोस्ट के साथ अटैच्ड लिंक और फोटो का अवलोकन कर देख सकते हैं कि व्यवस्था के उच्च पदों पर आसीन लोग किस तरह सब जान-बुझकर इस तरह का लूट कराते हैं. आरोपित BEO मंजू कुमारी और दलाल शिक्षक बेंकटेश शर्मा अवैध तरीके से अकूत धन अर्जित किए हैं जिसका पता लगाकर इनपर आय से अधिक संपत्ति रखने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा इनके अवैध संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए. लिंक्स- 2.12097.1073741826.200377343316752/753243634696784/?type=3&theater 3. https://www.facebook.com/groups/aurangabadbihar/707486109310630/?match=4KS24KS%2F4KSV4KWN4KS34KS%2BIOCkquCkpuCkvuCkp%2BCkv%2BCkleCkvuCksOClgCzgpKrgpKbgpL7gpKfgpL%2FgpJXgpL7gpLDgpYAs4KS24KS%2F4KSV4KWN4KS34KS%2BLOCkquCljeCksOCkluCkguCkoSzgpJfgpYvgpLk%3D

Friday 29 August 2014

7 वर्ष का बालक बना 107 का अभियुक्त


संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद) : एसडीएम ओमप्रकाश मंडल की न्यायालय में गुरुवार को न्यायालय के कटघरे में दो मासूमों को खड़ा होना पड़ा। आरोपी रंजीत कुमार को गोद में उठाकर अदालत को दिखाना पड़ा। न्यायालय ने उसके साथ ही उसके सहोदर भाई पंकज कुमार को आरोपमुक्त कर दिया। वाद से दोनों का नाम निकालने का आदेश दिया। रंजीत सात वर्ष का है और पंकज मात्र 11 साल का। दोनों की पेशी भूमि विवाद के मामले में भादसं की धारा 107 के तहत हुई। अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दीनानाथ यादव बनाम उदय यादव मो.नं. 1030/14 में बहस किया। बताया कि खुदवा पुलिस ने घोर लापरवाही की है। बिना भौतिक सत्यापन के ही सीधे वादी के आवेदन पर आरोपी बना दिया। लल्लू कुमार भी नाबालिग है। उसकी उम्र बमुश्किल 14 साल की होगी। दस्तावेजों के अनुसार रंजीत की जन्म तिथि 10.6.2006 है और वह रा.कृ.तिलक मध्य विद्यालय में चौथी कक्षा का छात्र है। पंकज वर्ग पांच में पढ़ता है और उसका जन्म तिथि 5.2.2003 है। दोनों प्रमाण पत्र स्कूल ने 16 अगस्त 2014 को जारी किया है। मामले में कुल दस आरोपी बनाए गए हैं। डीएसपी मो.अनवर जावेद ने माना कि यह नियम संगत नहीं है। लापरवाही हुई है। किस अधिकारी की गलती है इसकी जाच करने का आश्वासन दिया।